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Monday, 30 December 2019

What is NRC? Know little About It


What is NRC? Know little About It

एनआरसी की फूल फॉर्म नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल है जो कि एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे तमाम सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा।

देश भर में एनआरसी को लेकर लोगों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। जहां एक ओर इसका विरोध जताया जा रहा है वहीं दूसरी ओर इसे लेकर कई तरह के भ्रम भी लोगों के बीच फैले हुए है। एनआरसी को लेकर लोगों द्वारा तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे क्या है एनआरसी, क्यों इसे भारत में लागू किया जा रहा है, इसके लागू होने पर क्या होगा, इसमें शामिल होना क्यों जरूरी है, देश में कहां कहां लागू है और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है। हम आपको इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं-  

एनआरसी का क्या अर्थ है?

एनआरसी की फूल फॉर्म नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल है जो कि एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे तमाम सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। एनआरसी की शुरुआत सबसे पहले 6 साल पहले साल 2013 में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। आपको बता दें कि एनआरसी अभी देश में केवल असम राज्य में ही लागू है। इस राज्य के अलावा किसी भी दूसरे राज्य में लागू नहीं है।

अब आपको बताते हैं इसमें शामिल होना क्यों आवश्यक है?

असल में इसे भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए लाया जा रहा है। एनआरसी के अनुसार भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी नागरिक को इस बात का प्रूफ देना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। असल में इसे लागू करने का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए सबसे पहले असम में लागू किया गया है। अब इसे अगले संसद सत्र में पूरे देश में लागू करने के लिए बिल को लाने का विचार किया जा रहा है। हालांकि इसे पूरे भारत वर्ष में लागू करने के लिए इसकेलिए अलग से मसौदा तैयार किया जाएगा।

एनआरसी में शामिल होने के लिए दस्तावेज

किसी भी नागरिक को भारत का वैध नागरिक प्रमाण के लिए एक व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड,  जन्म का प्रमाण पत्र, एलआईसी पॉलिसी पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र (सिटिजनशिप सर्टिफिकेट), पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस।

एनआरसी में शामिल नहीं होने पर क्या होगा?

देश में यदि कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है या वह अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जिस देश का वह नागरिक है। इस कार्रवाई में अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए दस्तावेजों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। और उन्हें देश से एक सैविधानिक प्रक्रिया द्वारा निकाल दिया जाएगा।


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